➡️विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लंबित मामलों में विशेष छूट दी जाएगी
जिला न्यायालय परिसर नर्मदापुरम में 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को प्रातः 10:00 से सायं 04:00 तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित हो रहा है।
उप महाप्रबंधक (कार्या.) नर्मदापुरम वृत्त ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लंबित मामलों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट भार तक के गैर-घरेलू, 10 अश्वशक्ति (एचपी) भार तक के औधोगिक उपभोक्ताओं को विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 20 % तथा 16 % वार्षिक ब्याज पर 100 % छूट दी जाएगी तथा प्री‑लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 30 % तथा 16 % वार्षिक ब्याज पर 100 % छूट दी जाएगी।
उप महाप्रबंधक (कार्या.) नर्मदापुरम वृत्त ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में नर्मदापुरम वृत के अन्तर्गत लंबित (विचाराधीन) धारा-135 के 583 प्रकरण, राशि रूपये 259.09 लाख पर 20 प्रतिशत की छूट तथा प्री-लिटिगेशन धारा-135 के 5755 प्रकरण, राशि रूपये 1198.00 लाख पर 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही धारा-126 के अन्तर्गत 14173 प्रकरण, राशि रूपये 579.31 लाख पर कंपनी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। लोक अदालत निराकरण हेतु नोटिस जारी किए गए है। कुल 20511 प्रकरण, राशि रूपये 2036.76 लाख पर नेशनल लोक अदालत में उपभोक्तानुसार दी जा रही छूट केवल उन प्रकरणों के लिए मान्य होगी, जिनमें आंकलित सिविल दायित्व की राशि रूपये 10 लाख तक हो। साथ ही अवगत कराया जाता है कि धारा-126 के अंतर्गत जिन प्रकरणों का निराकरण किया जाना है, उन्हें 01 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 के मध्य निराकृत किया जाएगा। अपने विद्युत प्रकरणों के लंबित नोटिस / प्रकरणों की जानकारी हेतु अपने संबंधित बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते है। साधारण विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी.