राज्य सरकार ने उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए। इस आदेश के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। खास बात यह है कि श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मूल वेतन में वृद्धि हो रही है। इसमें महंगाई भत्ता आदि जुड़ने के बाद कर्मचारियों, श्रमिकों को प्रतिमाह वेतन में खासा लाभ होगा
एमपी के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा नवंबर 2019 में आउटसोर्स कर्मचारियों, मजदूरों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा करने के बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू करते हुए वेतन बढ़ा दिया पर एमपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इसपर स्टे ले लिया था। इंदौर हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को यह स्थगन हटा दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को मामले में फैसला सुनाते हुए टेक्सटाइल्स श्रमिकों के लिए अलग से वेतन निर्धारण के निर्देश दे दिए थे।