शाजापुर जिले चार पूर्व सरपंचों पर प्रशासन का शिकंजा, लाखों की वसूली के लिए जारी हुए वारंट

शाजापुर पंचायत कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के चार पूर्व सरपंचों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) के तहत कार्रवाई की है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) संतोष टैगोर द्वारा इन पूर्व सरपंचों से अनियमित रूप से खर्च की गई राशि की वसूली के लिए वारंट जारी किए गए हैं।
इन पूर्व सरपंचों पर बकाया राशि प्रशासन द्वारा जारी वारंट के अनुसार निम्नलिखित पूर्व सरपंचों से ग्राम पंचायत विकास कार्यों में किए गए वित्तीय अनियमित खर्च की वसूली की जानी है—
ग्राम पंचायत पोलायखुर्द के पूर्व सरपंच मोडसिंह – ₹60,000/-
ग्राम पंचायत ढाबलाघोसी के पूर्व सरपंच अशोक कुमार किर – ₹2,99,875/-
ग्राम पंचायत पोलायखुर्द की पूर्व सरपंच शशिकला – ₹1,74,950/-
ग्राम पंचायत बांगली के पूर्व सरपंच रामचंद्र मालवीय – ₹1,56,942/-
वारंट जारी, पुलिस विभाग को सौंपे निर्देश
सीईओ संतोष टैगोर द्वारा वारंट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारियों को भेजे गए हैं, जिससे वसूली की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। इससे पहले भी प्रशासन द्वारा पूर्व सरपंचों को नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय पर भुगतान नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई।
जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में संबंधित पूर्व सरपंच राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध और कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई का उद्देश्य पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं न हों।




शाजापुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार धाकड़ 
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