"प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम"


पीएमईजीपी एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करना और  गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।

विशेषताएं

  • बैंक वित्त
  • विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है।
  • व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये है।

पात्रता मानदंड

  • 1. कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है.
  • 2. पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्थापना व उसकी सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी
  • 3. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए, लाभार्थियों के पास कम से कम 8वीं कक्षा पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए
  • 4. इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल पीएमईजीपी के अंतर्गत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
  • 5. मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयां जो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।
  • 6. पूंजीगत व्यय के बिना परियोजनाएं इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।
  • 7. भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तैयार निर्मित की लागत के साथ-साथ लंबे पट्टे या किराये के वर्क-शेड/ वर्कशॉप को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, जो तैयार निर्मित की ऐसी लागत के साथ-साथ लंबे पट्टे या किराये के कार्य शेड / वर्कशॉप को सीमित करने के लिए परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, जिसे केवल 3 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए गणना की गई परियोजना लागत में शामिल किया जाना है।

o   पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र है। 'परिवार' में स्वयं और पति या पत्नी शामिल हैं।

 

(संपर्क सूत्र - 9407395620 / 7415564257 )







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