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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसे दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U): शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करने के लिए इस मिशन का क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था, जिसे अब बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। योजना के तहत, झुग्गी-झोपड़ी वासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्गों (LIG) और मध्यम आय वर्गों (MIG) के लिए आवास की कमी को पूरा किया जाता है। PMAY-U के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं होती हैं। यह मिशन महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए घरों का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G): ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता प्रति यूनिट दी जाती है। इसके अलावा, लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 95 दिनों तक के लिए काम की गारंटी, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
PMAY 2.0: 9 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY का दूसरा चरण, जिसे PMAY 2.0 कहा जाता है, स्वीकृत किया। इसके तहत, अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रत्येक यूनिट को ₹2.50 लाख की वित्तीय सब्सिडी मिलेगी।
लाभार्थियों के लिए मुख्य लाभ:
- आर्थिक सहायता: मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता।
- ब्याज सब्सिडी: होम लोन पर ब्याज दर में सब्सिडी, जिससे मासिक किस्तें कम होती हैं।
- बुनियादी सुविधाएं: शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी सुविधाएं।
- महिला सशक्तीकरण: घर का स्वामित्व महिला के नाम पर या संयुक्त नाम से, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।
पात्रता मानदंड:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
- मध्यम आय वर्ग I (MIG-I): वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक।
- मध्यम आय वर्ग II (MIG-II): वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन: PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करे
- आवश्यक दस्तावेज़: पहचान प्रमाण, आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण, आदि।
- सब्सिडी का लाभ उठाना: पात्र लाभार्थी होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो सीधे उनके लोन खाते में जमा की जाएगी।

